सरकार द्वारा प्रस्तावित यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को अब नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) या UPS में से किसी एक विकल्प को चुनने का मौका मिलेगा, लेकिन एक बार चयन करने के बाद इसे बदला नहीं जा सकेगा।
💼 UPS के लिए कौन पात्र होगा?
1️⃣ मौजूदा सरकारी कर्मचारी: वे कर्मचारी जिन्होंने 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा जॉइन की है और NPS में नामांकित हैं, वे UPS का विकल्प चुन सकते हैं। इसके लिए उन्हें फॉर्म 22 भरना होगा।
2️⃣ नए सरकारी कर्मचारी: जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल होंगे, वे सीधे UPS में एंट्री ले सकते हैं। उन्हें फॉर्म A भरना होगा।
3️⃣ सेवानिवृत्त कर्मचारी: यदि कोई कर्मचारी पहले NPS का हिस्सा था और अब सेवानिवृत्त हो चुका है, तो वह भी UPS में शामिल हो सकता है। इसके लिए फॉर्म B2 भरना होगा।
4️⃣ कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में: मृत कर्मचारी के कानूनी जीवनसाथी को फॉर्म B3 भरकर UPS का लाभ मिलेगा।
🚫 किन्हें UPS का लाभ नहीं मिलेगा?
- बर्खास्त या सेवा से हटाए गए कर्मचारी।
- जिन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है।
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने वाले कर्मचारी, यदि उनकी सर्विस 25 साल से कम है।
📝 कैसे करें आवेदन?
UPS का आवेदन प्रक्रिया PFRDA की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध होगी। इच्छुक कर्मचारी निम्नलिखित तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:
🔹 ऑनलाइन आवेदन: कर्मचारी NSDL CRA पोर्टल (https://www.npscra.nsdl.co.in/) पर जाकर UPS के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
🔹 ऑफलाइन आवेदन: जो कर्मचारी ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे प्रत्येक श्रेणी के अनुसार निर्धारित फॉर्म को डाउनलोड कर भर सकते हैं और संबंधित विभाग में जमा कर सकते हैं।
📢 महत्वपूर्ण बातें जो जानना जरूरी है!
✅ एक बार UPS चुनने के बाद, इसे बदला नहीं जा सकेगा।
✅ VRS लेने वाले कर्मचारियों को 25 साल की सेवा पूरी करनी होगी, तभी वे UPS के पात्र होंगे।
✅ यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो केवल कानूनी विवाहित जीवनसाथी को इसका लाभ मिलेगा।
FAQs – UPS से जुड़े सामान्य सवाल और उनके जवाब
1️⃣ यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है और यह NPS से कैसे अलग है?
UPS एक नई सरकारी पेंशन योजना है जो NPS का एक उन्नत विकल्प है। NPS में निवेशक को अपने फंड को मैनेज करना होता है, जबकि UPS में सुनिश्चित रिटर्न और निश्चित पेंशन दी जाती है।
2️⃣ क्या मौजूदा NPS ग्राहक UPS में स्विच कर सकते हैं?
हाँ, जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए हैं और वर्तमान में NPS का हिस्सा हैं, वे UPS का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन एक बार चयन करने के बाद इसे बदला नहीं जा सकेगा।
3️⃣ UPS में नामांकन की प्रक्रिया क्या है?
UPS में शामिल होने के लिए कर्मचारी को PFRDA की आधिकारिक वेबसाइट से संबंधित फॉर्म भरकर ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करना होगा। नए भर्ती कर्मचारियों को फॉर्म A, मौजूदा कर्मचारियों को फॉर्म 22, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फॉर्म B2 और कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके कानूनी जीवनसाथी को फॉर्म B3 भरना होगा।
🔍 निष्कर्ष
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प साबित हो सकती है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि एक बार UPS चुनने के बाद इसमें बदलाव संभव नहीं होगा। इसलिए, सभी कर्मचारियों को अपने वित्तीय लक्ष्यों और सेवानिवृत्ति योजनाओं के आधार पर सही निर्णय लेना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया जल्द ही PFRDA की वेबसाइट पर शुरू होगी, इसलिए इच्छुक कर्मचारी अपडेटेड जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल पर नजर बनाए रखें।
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